सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: कोलकाता आरजी कर मामले में सुरक्षा को लेकर NTF रिपोर्ट सभी राज्यों से साझा करने का निर्देश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई की। यह मामला 8-9 अगस्त की दरम्यानी रात हुआ था, जिसमें प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा की, साथ ही राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) की रिपोर्ट पर भी गौर किया, जो स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई थी।
कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल बंगाल के बाहर कराने की मांग को खारिज कर दिया, जबकि राज्य पुलिस और सीबीआई की जांच पर संतोष व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अब भी चल रही है, और इसलिए इस पर अधिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।
कोर्ट ने इस दौरान सुरक्षा मुद्दों को गंभीरता से लिया और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, और मामले में आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट ने किसी प्रकार के हस्तक्षेप से बचने की बात कही।
यह मामला राज्य और देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा के मामलों पर बढ़ते विवादों के बीच सामने आया है, और इसे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।