दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की मिली अनुमति, जानें कितने बोतल ले जा सकेंगे यात्री

नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो में अब शराब ले जाने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली मेट्रो की ओर से आज जानकारी दी गई है कि एक यात्री शराब की अधिकतम दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के आधिकारिक हैंडल ने ट्वीट कर लिखा कि मेट्रो में शराब की 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति है।

अभी तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था। हालांकि, बाद में CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने इसकी समीक्षा की और संशोधित सूची के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है।

नशे में पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

DMRC की ओर से ये भी कहा गया है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।