वित्त मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी एल.टी.सी. नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया
नई दिल्ली :– सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए अवकाश यात्रा रियायत – एलटीसी नकद वाउचर योजना के अंतर्गत उपलब्ध आयकर छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं।
सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से करमुक्त नकद राशि ले पाएंगे। लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह एलटीसी योजना शामिल होनी चाहिए।
वस्तुओं और सेवाओं की खरीददारी डिजिटल माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। कर्मचारियों को इससे संबंधित भुगतान 12 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक करना होगा।
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी किराये के स्थान पर नकद वाउचर देने की घोषणा की थी जिसके माध्यम से 12 प्रतिशत या उससे अधिक की जीएसटी दर पर खाद्य वस्तुओं को छोडकर अन्य सामान खरीदे जा सकते हैं।