“छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की पत्नी और व्यापारी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की एफआईआर खारिज की”
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर और व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया। इस फैसले ने राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह मामला पहले ही मीडिया में बड़ा मुद्दा बन चुका था।
मामला 2021 का है, जब छत्तीसगढ़ की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध विभाग (EOW) ने आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ था। इस कार्रवाई के दौरान मनप्रीत कौर को भी सह-आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने बिना काम किए भुगतान लिया और जीपी सिंह को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित किया।
मनप्रीत कौर के वकील हिमांशु पांडे ने कोर्ट में तर्क दिया कि जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई में कई खामियां छोड़ीं और पिछले 10 वर्षों की आय पर नजरअंदाज किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर में संलिप्त आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। इन तर्कों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया और इसे गलत बताया।
यह फैसला उस समय आया जब पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को खारिज कर दिया था। इससे पहले व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि जीपी सिंह ने अपनी बेनामी संपत्तियां उनके नाम पर खरीदीं थीं। अदालत ने सबूतों की कमी और मुख्य एफआईआर के रद्द होने को ध्यान में रखते हुए प्रितपाल सिंह के खिलाफ भी एफआईआर को खारिज कर दिया।
इस पूरी प्रक्रिया में कोर्ट ने जाँच और आरोपों की वैधता पर सवाल उठाए, जिससे यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई ठोस प्रमाण नहीं थे जो इन एफआईआर के पक्ष में थे। मनप्रीत कौर, जो कई कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत रही हैं, ने आरोपों से मुक्त होने के बाद राहत की सांस ली है।
यह उच्च न्यायालय का निर्णय न केवल स्थानीय भ्रष्टाचार के मामलों के दृष्टिकोण में बदलाव की ओर इशारा करता है, बल्कि यह राज्य के प्रशासनिक तंत्र में एक नई विमर्श की शुरुआत भी कर सकता है।