अगले वर्ष जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों में फास्ट टैग अनिवार्य होगा

नई दिल्ली:- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर चार पहियों वाले सभी वाहनों के लिए पहली जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है।

यह, सभी पुराने वाहनों और पहली दिसम्बर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों पर लागू होगा। इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत चार पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए पहली दिसम्बर 2017 से फास्टैग अनिवार्य किया गया था।

वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा।

राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को पहली अक्तूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था।

मंत्रालय ने कहा है कि यह अधिसूचना टोल प्लाजा पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क के शत- प्रतिशत भुगतान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे टोल प्लाजा से वाहन सुचारू रूप से गुजर सकेंगे।

फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इन्हें विभिन्न स्थानों पर और ऑनलाइऩ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार दो महीने के अंदर इन्हें अपने वाहनों पर लगा सके।