ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने हाईकोर्ट की पहल, वन-वे से लेकर पार्किंग तक नए नियम लागू
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अदालतों के बाहर अवैध पार्किंग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक अंतरिम यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कोर्ट ने ‘पिक एंड ड्रॉप’ सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कोर्ट आने वाले अधिकारियों और वकीलों को गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी करने से बचना होगा। वकीलों से कार-पूलिंग अपनाने की अपील भी की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन को कलेक्टर ऑफिस क्रॉसिंग से तहसील क्रॉसिंग तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वन-वे व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट और जिला अदालत के सामने ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी अनिवार्य की गई है। मामले में फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
