गूगल को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय मिला

नई दिल्ली : राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण ने आज गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा एंड्रायड मोबाइल मामले में जुर्माना लगाने को सही ठहराया है। अधिकरण ने प्रतिस्‍पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए एक हजार 338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को एंड्रायड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी कदमों के लिए गूगल पर यह जुर्माना लगाया था। गूगल ने अधिकरण के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी। गूगल को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।