बिलासपुर कलेक्टर के जारी लाँकडाउन आदेशानुसार बैंक सिर्फ दो घंटे खुलेंगे एवम पांच घंटे पेट्रोल पम्प
बिलासपुर :– बिलासपुर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिलासपुर एवम ज़िले के नगरीय निकाय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। 23 सितम्बर को सुबह 5 बजे से 28 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित इलाक़ों में लॉकडॉउन लागू जारी रहेगा।
घोषित कंटेनमेंट जोन में सख़्ती से लॉकडॉउन प्रभावी रहेगा।बैंकों का संचालन समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगा।सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।दूध पार्लर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक खोलने/ संचालन का समय तय किया गया है।पशु-चारा ऐक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक खोल सकते हैं।
एलपीजी वितरण हेतु केवल टेलीफोन/ ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे दवा,चिकित्सा-उपकरण आदि को परिवहन की अनुमति होगी। नगरीय निकाय क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
स्वास्थ्य विभाग और सहायक एजेंसियों के दवा कोरोना रोकथाम काम जारी रहेंगे एवम बिल्हा, कोटा, तखतपुर एवम बोदरी में भी लाँकडाउन के आदेश का परिपालन होगा।