प्रदर्शन से सोशल मीडिया तक निगरानी, ग्वालियर में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आदेश
ग्वालियर में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू किया गया है और दो माह तक प्रभावी रहेगा। अब किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित SDM या ADM से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी है और भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।
