संजय राउत मानहानि मामले में दोषी करार: 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी करार दिया गया है। मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने संजय राउत पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का दावा किया था।
संजय राउत ने पिछले साल भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सोमैया दंपत्ति का एनजीओ मुंबई के मीरा-भयंदर इलाके में शौचालय निर्माण परियोजना में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल था। राउत ने अपने आरोपों को सार्वजनिक मंचों पर दोहराया, जिससे यह मामला मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, किरीट सोमैया ने राउत के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें आधारहीन बताया।
इसके बाद, मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। मेधा का कहना था कि राउत द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए थे। अदालत ने अब इस मामले में राउत को दोषी माना है। मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था कि राउत के बयान न केवल मीडिया में बड़े पैमाने पर छपे, बल्कि लोगों के बीच भी व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ।
अदालत के इस फैसले से संजय राउत की राजनीतिक छवि को गहरा झटका लगा है। वहीं, भाजपा और सोमैया परिवार ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है।