जिले में कन्टेनमेंट जोन
गरियाबंद 06 अक्टूबर 2020/जिले के गरियाबंद, राजिम, छुरा और देवभोग तहसील में गत दिवस नये धनात्मक कोरोना मरीज मिलने से संबंधित क्षेत्र के चाैहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के नगर पालिका गरियाबंद के वार्ड नंबर-04 नया तालाब एवं शारदा चाैक, वार्ड नंबर-08 डाक बंगला, गरियाबंद तहसील के ग्राम पारागांव (हाउसिंग बोर्ड कालोनी), ग्राम सम्बलपुर के वार्ड नंबर- 10 एवं 11, ग्राम पीपरछेड़ी के पुलिस थाना व सीआरपीएफ कैम्प, ग्राम बिन्द्रानवागढ़ के वार्ड नंबर-06, नगर पंचायत राजिम के वार्ड नंबर-03, वार्ड नंबर-04, वार्ड नंबर-05, वार्ड नंबर-11, वार्ड नंबर-14, राजिम तहसील के ग्राम भैसातरा के वार्ड नंबर-01, वार्ड-02, वार्ड-07, वार्ड-08, वार्ड-12, ग्राम कोमा के वार्ड नंबर-02, ग्राम सिंधौरी के वार्ड नंबर-03, ग्राम भेण्ड्री के वार्ड-12, ग्राम चचाैद (श्यामनगर) के वार्ड नंबर-01, ग्राम कुम्ही के वार्ड-09, छुरा तहसील के ग्राम लोहझर (खट्टी) के वार्ड नंबर-16, ग्राम सांकरा के वार्ड नंबर-07, ग्राम पाण्डुका के वार्ड नंबर -04, वार्ड नंबर-17, देवभोग तहसील अंतर्गत ग्राम देवभोग, ग्राम लाटापारा तथा ग्राम सरगीगुड़ा में कोरोना पाॅजिटिव मिलने के पश्चात संबंधित चाैहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) को संबंधित क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रभार का दायित्व सौपा गया है। आवश्यक व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उक्त क्षेत्रों में शासन की दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।