वाहन मालिक जल्द ही अपने वाहनों के लिए एक नामित नियुक्त कर सकेंगे
नई दिल्ली :-वाहन मालिक जल्द ही अपने वाहनों के लिए एक नामित नियुक्त कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र – आर.सी. में एक व्यक्ति को नामांकित करने के लिए वाहन के मालिक की सुविधा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रस्तावित संशोधन पर आज जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
मंत्रालय मसौदा अधिसूचना प्रकाशित कर चुका है।
वाहनों के पंजीकरण के समय ही नामांकन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत या स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी।
