रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन की ओर से न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण किया गया है। ये निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला की ओर से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 1 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक के लिए किया गया है।
बताया गया है कि प्रतिवर्ष श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है। श्रमायुक्त छत्तीगसढ़ की ओर से विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य 13 बिन्दू की औसत वृद्धि हुई। तदनुसार प्रति बिन्दू 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों मेें कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 260 रुपए की वृद्धि की गई।
कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 34 बिन्दू की औसत वृद्धि होने से 5 रुपए प्रति बिन्दु के मान से 170 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 4.64 रुपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।
इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है। इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय तल, नया रायपुर से भी प्राप्त की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित,जानिए कितने रुपए की हुई वृद्धि
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