मोटर वाहन अधिनियम 1988 से संबंधित दस्‍तावेजों की वैधता इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी

नई दिल्ली :- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 से संबंधित दस्‍तावेजों की वैधता इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है।

मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों, परिवहन विभाग के प्रधान सचिवों और परिवहन आयुक्‍तों को इसका अनुपालन करने का आदेश जारी किया है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे इन दस्‍तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें। इससे आम लोगों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।