नई दिल्ली। टीटीई को केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों को सत्यापित करने का अधिकार है। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार सुबह से जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन्हें टीटीई भी सोते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि टीटीई के पास सभी पैसेंजरों की सूची होती है जिसमें उन्हें पता होता है कि किस सीट पर कौन सा यात्रा कहां से कहां तक की यात्रा कर रहा है।
रात दस बजे के बाद टीटीई नहीं कर सकता टिकट चेक
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