भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि, बिना पर्ची भरे बैंक से एक बार में दो हजार रुपये के दस नोट बदले जा सकते हैं

नई दिल्ली :भारतीय रिजर्व बैंक-आर.बी.आई. ने कहा कि आम लोग बिना कोई पर्ची भरे बैंक से एक समय में दो हजार रूपये के दस नोट बदल सकते हैं।
आर.बी.आई. ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि बीस हजार रूपये तक बदलने के लिए कोई पहचान पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
आर.बी.आई. ने कहा है कि लोग इस वर्ष तीस सितंबर तक दो हजार रूपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या इन्हें अन्य नोटों में बदल सकते हैं।
दो हजार रूपये का नोट वैध बना रहेगा। हाल ही में आर.बी.आई. ने दो हजार रूपये का नोट वापस ले लिया है।
