सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है

नई दिल्ली :- सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार पहली अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित यात्री वाहनों में दोनों ओर एयर बैग अनिवार्य कर दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि वाहन में बैठने वालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उन्होंने कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी है।

गडकरी ने कहा कि देश में मोटर वाहनों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्रालय ने पहले ही पहली जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और इस महीने की पहली तारीख से अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया था।