कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए अपने सीएसआर फंड से खर्च कर सकती है

नई दिल्ली :- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्‍व – सीएसआर फंड से खर्च कर सकती है।

मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा है कि इस अभियान से संबंधित गतिविधि‍यों के लिए सीएसआर निधि खर्च किए जाने को कंपनी अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संस्‍कृति संबंधी शिक्षा को प्रोत्‍साहन देने के तहत पात्र समझा जाएगा।

इन गति‍विधियों में बड़े पैमाने पर राष्‍ट्रीय ध्‍वज का निर्माण और आपूर्ति, संपर्क और संवर्द्धन के प्रयास शामिल होगें। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि मुनाफा कमाने वाली कुछ श्रेणी की कंपनियों को अपने तीन वर्ष के औसत वार्षिक लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सामाजिक दायित्‍व गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

सरकार आजादी का अमृत महोत्‍सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित कर रही है। इसका लक्ष्‍य देश की स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों को राष्‍ट्रीय ध्‍वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित करना है।