सरकार एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग को अगले साल एक जुलाई से प्रतिबंधित करेगी
सरकार ने एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक को 2022 तक प्रतिबंधित करने के लिए ‘प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियमावली’ को अधिसूचित कर दिया है।
सरकार ने यह निर्णय प्लास्टिक वस्तुओं से पर्यावरण को हो रहे खतरे को देखते हुए लिया है।
इस संशोधन के बाद एक बार इस्तेमाल की जाने वाली कई प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को एक जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
इस वर्ष 30 सितम्बर से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढाकर 70 माइक्रोन और 31 दिसम्बर से 120 माइक्रोन कर दी जाएगी।