कोच्चि/रायपुर। केरल की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के दो मामलों में कोच्चि के टैटू आर्टिस्ट सुजीश पीएस की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। इसमें कहा गया है, “जमानत मिलने से जांच की सुचारू प्रगति प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।”बता दे की सुजीश के खिलाफ छह मामले दर्ज किए गए थे, जब एक 18 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया था कि सुजीश ने उसके साथ बलात्कार किया था।