नईदिल्ली। बेनामी सम्पत्ति के मामले में फंसे आईपीएस जीपी सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि जीपी सिंह पिछले 70 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। विवेचना पूरी हो गई है, ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना और कृष्णमुरारी की बेंच में हुई की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल और उनके साथी अधिवक्ता आशुतोष पाण्डेय, अभिनव श्रीवास्तव, हिमांशु सिन्हा ने की। सुनवाई में जीपी सिंह की याचिका स्वीकार कर छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।