सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: दिल्ली-NCR में प्रतिबंधित आतिशबाजी पर सरकार और पुलिस को लगाई फटकार

दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रतिबंधित आतिशबाजी की घटनाओं पर गंभीर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सवाल उठाया कि दिवाली के मौके पर जब आतिशबाजी पर रोक लगी थी, तब इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे कैसे फोड़े गए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रतिबंध का पालन न होना वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और इस पर प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी यह जानने की मांग की गई कि वे प्रतिबंध के पालन को सुनिश्चित करने में क्यों विफल रहे। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी बताया कि दिवाली के दिन पटाखों और पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इस मामले में आगे की सुनवाई 14 नवंबर को होगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार और पुलिस को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस गंभीर स्थिति के प्रति अदालत की तत्परता प्रदूषण के खिलाफ कानूनी सख्ती और जिम्मेदारियों का अहसास कराने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत की यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार और प्रशासन को पर्यावरणीय मानकों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अधिक गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।