‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रणवीर अल्लाहबादिया को राहत, मर्यादा बनाए रखने की हिदायत

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके शो को पब्लिश करने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके साथ ही निर्देश दिया है कि वह शो के कंटेंट में मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस शो के प्रसारण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद रणवीर अल्लाहबादिया ने राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके शो से 280 से अधिक कर्मचारी जुड़े हैं, और इस रोक से उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कोर्ट में अपनी राय रखते हुए कहा कि उन्होंने पूरा शो देखा है, जिसमें कोई अभद्रता तो नहीं है, लेकिन विकृति जरूर है। उन्होंने हास्य, अश्लीलता और विकृति के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि यह शो एक अलग स्तर की विकृति को दर्शाता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ‘द रणवीर शो’ के किसी भी कंटेंट को पब्लिश करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ रणवीर अल्लाहबादिया ने अपील की और तर्क दिया कि यह उनके करियर और उनकी टीम की रोजी-रोटी से जुड़ा मामला है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि रणवीर अल्लाहबादिया को कुछ समय के लिए ‘चुप’ रहना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और साफ कहा कि वे शो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रणवीर अल्लाहबादिया और उनके समर्थकों को राहत मिली है। अब देखना होगा कि वे शो के कंटेंट में किस तरह के बदलाव करते हैं और क्या यह विवाद आगे भी जारी रहता है या नहीं।