सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला, अवैध निर्माण पर उन्ही चलाए जायेगें बुलडोजर, क्यों हम धर्मनिरपेक्ष है
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक जगह पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थान को हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों| बेशक, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर यह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है, तो हमने स्पष्ट कर दिया है| अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर यह सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती|
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह हो या अन्य कोई धार्मिक स्थल हो, जहां जनता की सुरक्षा की बात हो और सार्वजनिक जगह पर हो तो उसे हटाना होगा| जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है| वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अगर उल्लंघन करने वाले दो स्ट्रक्चर हैं और सिर्फ 1 के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है तो सवाल उठता है|
