रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल, राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी एजी पेरारिवलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बंधे हैं। दोषी 36 साल की सजा काट चूका है। दया याचिका भेजने की उसकी कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र को अगले सप्ताह तक अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उसे जेल से रिहा करने का आदेश पारित करेंगे क्योंकि आप इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं।