उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार से ईद-उल-अजहा मनाए जाने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा
उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार से कहा है कि वह ईद उल अजहा के अवसर पर कोविड प्रतिबंधों में दी गई ढील के मद्देनज़र उन्हीं दिशा-निर्देशों का पालन करे जो शीर्ष न्यायालय ने कांवड यात्रा के संदर्भ में दिए थे। न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और बी आर गवई की पीठ ने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 21 और कांवड यात्रा के संबंध में जारी निर्देशों पर ध्यान देने को कहा है। पिछले शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार को वार्षिक कांवड यात्रा रोकने के निर्देश दिए थे।
उच्चतम न्यायालय ने ईद उल अजहा से पहले कोविड प्रतिबंधों में रियायत देने के संबंध में केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ रही है, ऐसे समय में प्रतिबंधों में ढील कैसे दी जा सकती है।