राजनैतिक दलों से निर्वाचन व्यय के संबंध में सुझाव आमंत्रित
बेमेतरा :- भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु वर्तमान में निर्वाचन व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा के पुनरीक्षण के लिए विभिन्न कारकों के आधार पर राजनैतिक दलो से अपना पक्ष एवं सुझाव आमंत्रित किए गये है।
ज्ञात हो कि निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 90 के तहत 19 अक्टूबर 2020 को जारी अधिसूचना अनुसार छत्तीसगढ़ में संसदीय निर्वाचन हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 77 लाख रूपये तथा विधानसभा निर्वाचन हेतु 30 लाख 80 हजार रूपये निर्धारित की गई है।
इस संबंध में राजनैतिक दल अपना पक्ष एवं सुझाव 30 दिसम्बर 2020 तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) छत्तीसगढ़ रायपुर को भेज सकते है।