आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय की बहन का बयान, सजा को चुनौती नहीं देने का लिया निर्णय
कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी, संजय रॉय, को दोषी करार दिया। इस फैसले के बाद आरोपी के परिवार से भी प्रतिक्रिया आई। संजय रॉय की बड़ी बहन ने इस मामले में बयान दिया कि परिवार का इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है और वे इसे स्वीकार करेंगे।
मामला तब सुर्खियों में आया था, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। इस घटना ने न केवल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया था। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और कठोर अदालती कार्यवाही ने कई अहम मोड़ लिए, जिसके बाद आरोपी संजय रॉय पर मामले में आरोप साबित हुए। मामले में अब यह सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया को निष्कर्ष तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
अदालत के फैसले ने एक बार फिर समाज में महिला सुरक्षा की महत्वता को उजागर किया, और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समर्पण की आवश्यकता को साबित किया। आरोपी के परिवार का यह बयान, जिसमें वे निर्णय को चुनौती न देने की बात कर रहे हैं, मामले में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक और कदम साबित हो सकता है। अब सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि अभियुक्त को कितनी सजा दी जाती है, और न्याय का अनुपालन किस हद तक सुनिश्चित किया जाएगा।
यह मामला निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा क्षेत्र और उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा, जिनके लिए न्याय का मतलब केवल आदेश नहीं, बल्कि उनके निर्विवाद रूप से पालन किए जाने की पूरी प्रक्रिया है।