विशेष धन-शोधन निरोधक कानून अदालत ने धन-शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज की
नई दिल्ली :- विशेष धनशोधन निरोधक कानून अदालत ने धनशोधन के एक मामले में आज महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
देशमुख को 12 घंटे तक पूछताछ के बाद पहली नवम्बर को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत में कहा कि देशमुख इस मामले में प्रमुख षड्यंत्रकर्ता हैं।