सांसदी जाने के बाद अब लोकसभा की वेबसाइट से हटाया गया राहुल गांधी का नाम

नई दिल्ली : राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब लोकसभा की वेबसाइट से भी उनका नाम हटा दिया गया है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया था।

लोकसभा की वेबसाइट पर सभी वर्तमान सांसदों की लिस्ट होती हैं। इसमें अब राहुल गांधी का नाम नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी केरल की जिस वायनाड सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उस सीट की जानकारी भी हटा दी गई है। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सदस्य के बारे में जानकारी लोकसभा की वेबसाइट से हटा दी जाती है।

इस कानून के तहत रद्द हुई संसद सदस्यता

‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 के सब सेक्शन 3 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी. वह रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा।

‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट’ की धारा 8  के सब सेक्शन 4 के मुताबिक दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती। उसके पास 3 महीने का समय होता है। इस दौरान अगर वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता नहीं जाती। अगर वह अपील नहीं करता है तो तीन महीने बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन साल 2013 के लिली थॉमस बनाम केन्द्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने इस सब सेक्शन 4 को  ही रद्द कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि फैसला आने के समय ही सांसद या विधायक अयोग्य करार हो जाएगा, संबंधित सचिवालय (लोकसभा/ विधानसभा) अधिकारिक सूचना मिलने पर उस सीट को रिक्त घोषित कर देंगे।