राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, वीर सावरकर पर दिए बयान के मामले में लगी फटकार, 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश
लखनऊ : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की एसीजेएम (ACJM) कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट देने की अर्जी खारिज करते हुए ₹200 का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला कांग्रेस नेता द्वारा 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है। उनके इस बयान को लेकर लखनऊ के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडेय ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी समाज में घृणा फैलाने वाली है और इससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है।
इस मामले में बुधवार को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने उनकी अनुपस्थिति के लिए एक अर्जी दाखिल की। वकील ने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात करनी थी, जो पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा था। इसी आधार पर उन्होंने पेशी से छूट की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज करते हुए उन पर ₹200 का जुर्माना लगाया और स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें 14 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना ही होगा।
राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पहले भी कई विवाद हो चुके हैं, और भाजपा व अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से इस मुद्दे पर बहस तेज होने की संभावना है। 14 अप्रैल की पेशी से पहले कांग्रेस पार्टी इस मामले में क्या रुख अपनाती है और राहुल गांधी की अगली कानूनी रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।