“पेंशनरों को मिली बड़ी राहत: 65 लाख पेंशनर्स की राशि अब महीने खत्म होने से पहले आएगी”
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, विशेष रूप से सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ), ने हाल ही में अपने 65 लाख पेंशनरों को राहत देने का निर्णय लिया है। पेंशनभोगियों की ओर से मिली शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पेंशनधारकों को उनकी पेंशन राशि महीने के अंत से पहले ही मिलेगी।
इस निर्णय का मुख्य कारण यह है कि कई पेंशनभोगियों ने शिकायत की थी कि उन्हें उनकी पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर यह देखा गया है कि कुछ पेंशनधारकों के खातों में पेंशन राशि जमा होने में देरी हो जाती थी, जिससे उन्हें बैंक और संबंधित विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। यह समस्या विशेष रूप से वृद्धावस्था के पेंशनभोगियों के लिए चिंताजनक साबित हो रही थी, जिनकी अधिकांश आय केवल पेंशन पर निर्भर करती है।
अब सभी पेंशनभोगियों को यह सुनिश्चित किया गया है कि उनकी मासिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन हर महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले उनके खातों में जमा की जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) को निर्देश दिया गया है कि वह महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें बताया जाएगा कि कितने पेंशनभोगियों के खाते में तय राशि भेजी गई है।
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि मार्च महीने में, पेंशन राशि अगले महीने के पहले कार्य दिवस पर ही जमा की जाएगी, जबकि अन्य महीनों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन राशि महीने के अंत से पहले ही वितरित हो।
वित्त मंत्रालय ने सभी सीपीपीसी को यह निर्देश दिया है कि यदि निर्धारित समयसीमा से परे पेंशन का वितरण होता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस नए दिशा-निर्देश के तहत, पेंशनधारकों को उनकी पेंशन समय पर मिलने से न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें मानसिक चिंता से भी राहत मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।
इस व्यवस्था से पेंशनभोगियों की जीवनशैली में सुधार लाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है, जो उनके बुजुर्ग जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा।
