रायपुर। सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में संत तारण तरण जयंती 10 दिसंबर शुक्रवार और बाबा गुरू घासीदास जयंती 18 दिसंबर शनिवार को मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया था। इसके परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय ने रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से उक्त दोनों दिन रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय ने बताया कि उक्त दोनों दिन किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाए जाने पर मांस- मटन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी। दोनों दिन नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारी / जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस – मटन बाजारों में लगातार सतत पर्यवेक्षण करेंगे।
रायपुर में 10 और 18 दिसंबर को बंद रहेंगी मांस – मटन की दुकानें, बेचते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
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