महावीर स्टोन क्रेशर सील, औचक जांच में मिली कई अनियमितताएं

 मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर |  जिले के ग्राम पंचायत बरमपुर में स्थित महावीर स्टोन क्रेशर को सील कर दिया गया है। तहसीलदार, राजस्व, खनिज विभाग और लेबर ऑफिसर की संयुक्त टीम द्वारा की गई औचक जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद स्टोन क्रेशर को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया।

महावीर स्टोन क्रेशर में पर्यावरणीय अनुमति, मजदूरों की सुरक्षा उपकरण, और हाजिरी रजिस्टर से संबंधित गंभीर खामियां पाई गईं। स्टोन क्रेशर के संचालक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को सही तरीके से संधारित नहीं किया गया था। इस जांच के दौरान दो खदानों की भी जानकारी मिली, जिसमें से एक बरमपुर और दूसरी सेदा में स्थित है।

तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। शिकायत मिलने पर यह जांच की गई और कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम विजेंद्र सिंह सारथी ने बताया कि खनिज विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने जब दस्तावेज मांगे तो संचालक सही ढंग से उन्हें प्रस्तुत नहीं कर पाए।

जिला खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा ने बताया कि स्टोन क्रेशर ने छत्तीसगढ़ अधिनियम भंडारण परिवहन 2009 के शर्तों का उल्लंघन किया है। क्रेशर में निर्धारित मात्रा से अधिक भंडारण किया गया था। इसके साथ ही, प्लांटी के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ है। इन सभी अनियमितताओं के चलते क्रेशर को सील किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्राथमिक जांच के बाद स्टोन क्रेशर को सील किया गया है। अब आगे की जांच और कार्रवाई के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, स्टोन क्रेशर को बंद कर दिया गया है और संचालक के खिलाफ संबंधित विभागों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है।