महाराष्ट्र चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को झटका, अजित पवार को ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक नहीं
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अजित पवार को ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की शरद पवार की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार चुनाव चिन्ह के साथ डिस्क्लेमर का पालन करें। इसके लिए अजित पवार से शपथ पत्र देने को कहा गया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
यह याचिका शरद पवार की एनसीपी ने दायर की थी, जिसमें अजित पवार पर घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अजित पवार से 19 मार्च और 4 अप्रैल को दिए गए आदेशों के पालन की पुष्टि करने के लिए हलफनामा मांगा है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।