महाराष्‍ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू

मुम्‍बई में मेट्रोपोलिटन मजिस्‍ट्रेट की अदालत ने धनशोधन मामले में कई समन भेजे जाने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष हाजिर नहीं होने के लिए महाराष्‍ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

न्‍यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के अन्‍तर्गत अनिल देशमुख के खिलाफ यह प्रक्रिया शुरू की है।

अनिल देशमुख के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा पांच समन भेजे जाने के बावजूद उनके हाजिर नहीं होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

मुम्‍बई में रेस्‍तरां, बार और अन्‍य प्रतिष्‍ठानों से रिश्‍वत के रूप में प्राप्‍त राशि के कथित धनशोधन के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री को समन भेजा था।

अवर मुख्‍य मेट्रोपोलिटि‍न मजिस्‍ट्रेट आर एम नेरलि‍कर के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्‍तुत तथ्‍यों के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ प्रथम द़ष्टया मामला बनता है।