यात्री बस संचालन में अनियमितता : 182 बसों पर 2 लाख रूपए तक का जुर्माना

रायपुर :  परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों के संचालन में अनियमितताओं को लेकर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 9 और 10 सितंबर को विभिन्न परिवहन चेक पोस्टों और उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की व्यापक जांच की गई। इस जांच में 182 बसों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके तहत 2 लाख 8 हजार 700 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

बसों में क्षमता से अधिक सवारियां और सामान लादने, मनमाना किराया वसूलने और अन्य नियमों के उल्लंघन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त के मार्गदर्शन में इस अभियान को अंजाम दिया गया। मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 और छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर सख्त कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के अनुसार, बस मालिकों और चालकों द्वारा नियमों का पालन न किए जाने पर भविष्य में भी इसी तरह की सघन जांच अभियान चलाए जाएंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनियमितता के खिलाफ सख्ती से निपटना है। खासतौर पर उन मामलों में जहां बस संचालक क्षमता से अधिक सवारी ढोते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है, या फिर किराया वसूली में मनमानी की जाती है।

इस अभियान के दौरान जांच टीमों ने यह सुनिश्चित किया कि बसों के दस्तावेज पूरे हों, उनके द्वारा निर्धारित किराया ही लिया जा रहा हो, और यात्री सुरक्षा के सभी मानदंडों का पालन किया जा रहा हो। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा सके और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान किया जा सके।

यह भी पढ़े : धर्मांतरण केस: मौलाना उमर समेत 16 दोषियों को सुनाया जायेगा ATS कोर्ट का फैसला