रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब रेप व छेड़खानी के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बता दें कि यह घोषणा 15 अगस्त पर सीएम भूपेश बघेल ने की थी। इस घोषणा पर अमल करते हुए GAD ने आज यह आदेश जारी कर दिया है।
जीएडी के निर्देश के अनुसार ऐसे आरोपी जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावे पोस्को के तहत मामला दर्ज हो, उन्हे शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।