गुजरात हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है।

इन लोगों से कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5-6 घंटे सेवा कराई जाए।
कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक नोटीफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है।