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IAS रानू साहू की जमानत याचिका हुई खारिज, न्यायिक रिमांड 18 अगस्त तक बढ़ी

रायपुर। निलंबित IAS रानू साहू को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने रानू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसके साथ ही उनकी न्यायिक रिमांड को भी 18 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सुनाया है।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी आवास पर छापा मारा था। करीब चौबीस घंटें की जांच के बाद ईडी ने 22 जुलाई 2023 की सुबह उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया था। 21 जुलाई से पहले रायगढ़ कलेक्‍टर रहते भी रानू साहू के बंगले सहित अन्‍य स्‍थानों पर ईडी ने छापा मारा था। ईडी रानू साहू के आईएएस पति जेपी मौर्या से भी पूछताछ कर चुकी है।

जानिए कौन है रानू साहू

रानू साहू साल 2005 में डीएसपी बनी थीं। रानू साहू ने ग्रेजुएशन के बाद पुलिस की तैयारी करने फॉर्म भर दिया था। हाईकोर्ट ने रिज्ल्ट पर रोक लगा दी थी लेकिन जब दोबारा रिजल्ट घोषित किया गया तो वो पास हो गई और रैंक के हिसाब से रानू साहू को डीएसपी का पद दिया गया। पुलिस की सर्विस के साथ ही उन्होंने IAS की भी तैयारी जारी रखी। 2010 में उन्होंने यूपीएससी क्ल्यिर कर आईएएस सलेक्ट हुई। छत्तीसगढ़ में अब तक वे चार जिलों की कलेक्टर रह चुकी हैं।

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