आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी के लिए नए नियम जारी किये हैं। केंद्रीय बैंक की तरफ से आदेश में कहा गया कि लोन का पूरी तरह रीपेमेंट किये जाने के 30 दिन के अंदर सभी दस्तावेजों को रिलीज किया जाए। यदि बैंक या एनबीएफसी की तरफ से इस समय अवधि के बाद डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जाता तो बैंक को जुर्माना देना होगा। नया नियम आगामी 1 दिसंबर, 2023 से प्रभाव में आएगा। आदेश में बताया गया कि बैंक या एनबीएफसी की तरफ से दस्तावेजों को जारी करने में देरी होने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के पैसे का भुगतान संबंधित प्रॉपर्टी मालिक को करना होगा। आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि यदि किसी कर्जदार की प्रॉपर्टी के कागज खो जाते हैं तो बैंक को कागजात की डुप्लीकेट कॉपी हासिल करने में ग्राहक की मदद करनी होगी