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उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका, अब रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में कोई बाधा और भूमि अवरोध नहीं

रायपुर/महासमुंद। शहर का बहुप्रतीक्षित महासमुंद-तुमगांव सड़क रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में अब किसी प्रकार की बाधा या भूमि अवरोध शेष नहीं है। कुछ दिन पूर्व ब्रिज निर्माण में नियमानुसार बाधाएं दूर की जा रही थी। इसके विरुद्ध भू-स्वामी मीना आनंद राम साहू ने न्यायालय में रिट पिटीशन याचिका दायर कर तोड़-फोड़ रोकने का आग्रह किया था। उच्च न्यायालय ने इसके लिए स्टे आदेश भी जारी किया था।

लोक सुविधा को बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह ढॉचा पहले ही हटाया जा चुका था। आवेदक पक्ष ने प्रशासन पर जबरदस्ती तोड़-फोड़ का आरोप भी लगाया गया था। प्रशासन ने सुनवाई में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने यह स्टे व प्रकरण आज खारिज कर दिया है। अब रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में कोई बाधा नहीं है।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने ब्रिज जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। ब्रिज निर्माण में शहर की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से निजात मिलेगी। वर्तमान में ओवर ब्रिज के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को पिछले हफ्ते ही दूर कर लिया गया है। सेतु निर्माण विभाग द्वारा तीव्र गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है।


कलेक्टर ने रेलवे ओवरब्रिज को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए है। ताकि जिले की जनता ख़ासकर तुमगाँव की ओर से और महासमुंद की ओर से रोज़ आने-जाने वाली जनता को सरल, सुगम मार्ग मिले। वर्तमान में रेलवे फाटक बंद के कारण जाम की स्थित बन जाती है। रेलवे ओवर ब्रिज बन जाने से उन्हें इससे निजात मिलेगी और समय की भी बचत होगी। इसलिए इस निर्माण संबंधी कार्य को जल्द निपटाएं।

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