स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए बाजारों में सुरक्षा उपायों की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

नई दिल्ली :- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऐहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी जारी की हैं।

एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से ऊपर आयुवर्ग के लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। इन लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें अन्यथा अपने घरों पर ही रहें।

जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे, वहां दुकानों को खोलते ही पहले उन्हें सेनेटाइज़ करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइज़र रखना भी अनिवार्य होगा।

एसओपी में दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों के अंदर कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए फर्श पर निशान लगाएं। दुकानदारों से यह भी कहा गया है कि वे दुकान के बाहर और अंदर कतार बना कर लोगों को सामान दें।