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Gujarat Riot Case: तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 19 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

Gujarat Riot Case: एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ कोसुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीतलवाड़ को दिए अंतरिम जमानत को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 19 जुलाई तक सीतलवाड़ की गिरफ्तारी नहीं होगी।

सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगे के मामले में फर्जी सबूत गढ़ने और झूठी गवाही दिलाने का आरोप है। गुजरात हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर 19 जुलाई तक के लिए स्टे लगा दिया है। आज इस मामले में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मामले में सुनवाई की।

गुजरात पुलिस ने दर्ज किया था मामला

सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात पुलिस ने केस दर्ज किया था। गुजरात पुलिस की एटीएस उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही है। सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को दंगे के मामले में फंसाने की साजिश रची। इसके लिए फर्जी सबूत गढ़े और गवाहों से झूठे बयान दिलवाए।

तीस्ता सीतलवाड और पूर्व पुलिस अधिकारी आरबी श्रीकुमार को फर्जी सबूत गढ़ने, जालसाजी करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद सितंबर 2022 में तीस्ता को गुजरात के साबरमती जेल से रिहा किया गया था।

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