नई दिल्ली । लैपटॉप, कंप्यूटर कंपनियों को एक नवंबर से उपकरणों को आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा । केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े आइटम को लेकर शुक्रवार को जो बड़ा फैसला लिया था फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। इससे कंपनियों को आयात करने के लिए तीन महीने का समय मिल गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना में अब उलटफेर हो गया है। इसमें किसी भी इकाई को बिना लाइसेंस के लैपटॉप, कंप्यूटर और संबंधित वस्तुओं को आयात करने की अनुमति नहीं थी। एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब सरकार ने लैपटॉप पर लगाया गया बैन 1 नवंबर से लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में लैपटॉप कंपनियों को करीब 3 महीने की राहत मिल गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि ”लाइसेंस के बिना टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर की आयात खेपों को 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है।” केंद्र ने कहा है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए थे।
क्यों हटाया बैन
दरअसल, 3 अगस्त को केंद्र सरकार ने इन डिवाइसेज के इंपोर्ट को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया था. तब सरकार ने कहा था कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा. इसके बाद उद्योग जगत ने इस नोटिफिकेशन के ऊपर सवाल खड़े किए थे और सरकार से अपने फैसले पर विचार करने का अग्राह किया था.