सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट के नवीकरण नियम अधिसूचित किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट-आईडीपी जारी करने की सुविधा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहते हुए समाप्त हो गया है।
मंत्रालय ने आज जारी बयान में कहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इसके नवीनीकरण की पहले कोई सुविधा नहीं थी।
मंत्रालय ने कहा है कि अब, भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशन के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल के माध्यम से किए जाएँगे।