लॉकडाउन के दौरान आबकारी विभाग द्वारा चार लोगों से अवैध मदिरा और मोटरसाइकिल जप्त की
महासमुंद 26 सितम्बर 2020// जब पूरा देश क़ोरोना से लड़ रहा है और महासमुंद जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने 23 सितम्बर से आगामी 30 सितम्बर की मघ्य रात्रि तक सम्पूर्ण राजस्व जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। विपरीत परिस्थितियों में लोगों का सहयोग करने के बजाय कुछ लोग अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं परिवहन में लगें हुए है । ऐसे चार लोगों पर जिले केविभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए एक दुपहिया वाहन और 55 लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई ।
ज़िला आबकारी अधिकारी श्री दिनकर वासनिकने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ज़िले में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की गयी। उन्होंने कहा कि ग्राम रैताल चारभाठा मार्ग थाना ख़ल्लारी में आरोपी शिव गुप्ता को होण्डासाइन मोटर साइकल में 10 लीटर हाथभट्टी महुआ मदिरा परिवहन करते हुए गिरफ़्तार कर मदिरा एवम् मोटर सायकल को जप्त किया गया ।इसी प्रकार ग्राम गढ़फुलघर थाना बसना में मकराम महिलाँगे के क़ब्ज़े से 16 लीटर व ग्राम गढ़फुलझर थाना बसना में ही अभय महिलाँगे के क़ब्ज़े से 14 लीटर हाथभट्टी महुआ मदिरा जप्त किया गया ।वहीं ग्राम अमरकोट थाना सरायपाली में भगत राम भोई के क़ब्ज़े से 15 लीटर हाथभट्टी महुआ मदिरा जप्त किया गया।
इस प्रकार कुल चार प्रकरणों में चारों व्यक्तियों से कुल 55 लीटर मदिरा तथा एक मोटर सायकल जप्त कर चारो आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेजा गया । उक्त कार्यवाही में सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी अल्ताफ़ खान, आबकारी उपनिरीक्षक मधुकर हरित, कौशल सोनी, कुलदीप शर्मा के साथ आबकारी मुख्य आरक्षक यज्ञशरण शुक्ला, हिरासाय भगत , घनश्याम साव, शिवकुमार साहू तथा आरक्षक लेखराम देशमुख, ग़ज़लवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।