दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल की किस्मत का फैसला कल, सुप्रीम कोर्ट करेगा जेल या बेल पर निर्णय

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को सुनवाई करेगा। यह तय होगा कि केजरीवाल को जेल से रिहाई मिलेगी या नहीं। केजरीवाल ने शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अंतरिम जमानत की मांग की है। बता दें कि उन्हें 26 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से जेल में हैं, क्योंकि सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।

सीबीआई की दलील: सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़

इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीश सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां शामिल हैं। सीबीआई ने दावा किया है कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और जांच प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। इससे अदालत में सही निष्कर्ष तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी लगाने को कहा था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई से जवाब मांगा, लेकिन उस समय जमानत नहीं दी थी।

शराब घोटाला और गोवा चुनाव

केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति में खामियां पैदा कीं और शराब कारोबारियों को अवैध लाभ पहुंचाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि घोटाले से मिले पैसों का उपयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के दौरान किया।