इंदौर। उज्जैन में वर्ष 2011 में हुए विवाद में जिला न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई। दिग्विजय सिंह शनिवार को इंदौर जिला न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायाधीश मुकेश नाथ ने सजा सुनाई। थोड़ी देर बाद ही जमानत मिल गई ।
मामले में न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 हजार का अर्थदंड भी दिया। मामले में तीन आरोपी बरी हुए
इस पर एडवोकेट राहुल शर्मा ने कहा कि यह मामला उज्जैन का प्रकऱण था। कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जा रहे थे। रास्ते में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर गाड़ी रोकी। जेड प्लस सुरक्षा के बीच में घुसे। शुरुआत में दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गु्ड्डू, महेश परमार आदि का नाम नहीं था, इनको बाद में मुलजिम बनाया गया। 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। हम ऊपर अपील करेंगे।
बता दें कि मामला वर्ष 2011 का था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के उज्जैन आगमन पर उनको काले झंडे दिखाने आए भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जयसिंह दरबार, मुकेश भाटी, असलम लाला, महेश परमार, अनंत नारायण मीणा के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।