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बगैर अनुमति नहीं लगा सकते कोरोना वैक्सीन, व्यक्ति की सहमति जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/रायपुर। कोरोना का कहर भले ही कम हो गया हो पर यह वायरस अब भी पूरी तरह से थमा नहीं है। देशभर में टीका अभियान जोरों शोरों से चल रहा हैं। लेकिन देश के कई हिस्सों में वैक्सीन को लेकर डर आज भी कायम है।

ऐसे में प्रशासन ने भी नागरिकों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए कोरोना के कानूनों में कुछ नरमी बरती है। हालांकि आगे आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए सभी लोगों का कोरोना वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सिनेशन पर बड़ा फैसला दिया है।

फैसले में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के बगैर अनुमति जबरन वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता।

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